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गैंगस्टर और उसके भाइयों पर गिरी गाज, 2.50 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

हमें फॉलो करें गैंगस्टर और उसके भाइयों पर गिरी गाज, 2.50 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 29 जुलाई 2024 (15:21 IST)
शाहजहांपुर (यूपी)। शाहजहांपुर जिले में मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश पर, गैंगस्टर सुहेल और उसके भाइयों की लगभग 2.50 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) अशोक कुमार मीणा ने सोमवार ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर कानून की धारा 14(1) के तहत रविवार को सुहेल उर्फ बॉर्डर और उसके भाइयों इमरान तथा कामरान की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। इस जायदाद की कीमत लगभग 2.50 करोड़ रुपए आंकी गई है।

 
उन्होंने बताया कि सुहेल का सदर बाजार थाना क्षेत्र के अलीजई मुहल्ले में एक रिहायशी मकान है जिसमें वे और उसके भाई परिवार के साथ रहते थे। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार महिलाओं और बच्चों के लिए मकान में कुछ जगह खाली छोड़कर बाकी संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है।
 
मीणा ने बताया कि सेहरामऊ दक्षिणी थाना क्षेत्र में एक जगह फार्म हाउस और बाग है तथा दूसरी एक अन्य जमीन है जिसे भी कुर्क किया गया है। कुर्की की कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में मुनादी करवाई गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सुहेल उर्फ बॉर्डर एक शातिर अपराधी है और उस पर गंभीर धाराओं में 21 मुकदमे दर्ज हैं जबकि उसके दोनों भाइयों इमरान तथा कामरान पर 12—12 मुकदमे दर्ज हैं।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

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