लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में सुलतानपुर के सांसद/विधायक अदालत में साक्ष्य के आधार पर 5 सितंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन शिकायतकर्ता स्वास्थ्य ठीक न होने का हवाला देकर अदालत में गवाही देने नहीं पहुंचे। विजय मिश्रा के वकील संतोष कुमार पांडे ने बताया कि वादी विजय मिश्रा का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण गुरुवार को वे अदालत में उपस्थित नहीं हुए।
उनके वकील ने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अदालत में प्रार्थना-पत्र देकर समय मांगा, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तारीख तय की है। इस तारीख को वादी को अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। ज्ञात हो कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान 2018 में राहुल गांधी द्वारा गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है।
इसको लेकर अगस्त 2018 में जिले के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अदालत में मुकदमा दर्ज कराया था। तब से यह मामला अदालत में चल रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान 20 फरवरी 2024 में अदालत में राहुल गांधी ने पहुंचकर आत्मसमर्पण किया था।
इसके बाद उन्हें 25-25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई थी। इसके बाद अदालत की ओर से कई बार नोटिस जारी कर राहुल गांधी को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था। लोकसभा चुनाव के दौरान व्यस्तता के चलते राहुल गांधी अदालत नहीं पहुंच सके थे। इसके बाद अदालत ने सख्त लहजे में पेश होने का आदेश दिया था इसके बाद 26 जुलाई को राहुल गांधी ने सुलतानपुर की अदालत में आकर अपना बयान दर्ज कराया था। भाषा