Publish Date: Thu, 12 May 2022 (14:32 IST)
Updated Date: Thu, 12 May 2022 (15:25 IST)
वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि मस्जिद का विस्तृत सर्वे किया जाए। अर्थात उसके चप्पे-चप्पे और यहां तक कि तहखाने का भी सर्वे किया जाए।
इसके साथ ही अदालत ने 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को नहीं हटाया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने उनके साथ 2 सहायक कमिश्नर रखने की बात कही है। विशाल और अजय प्रताप सिंह सहायक कमिश्नर होंगे। कोर्ट के आदेश के बाद अब मस्जिद के तहखाने का भी सर्वे किया जाएगा।
इस मामले में हिन्दू पक्ष ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यह हमारी जीत है, जबकि मुस्लिम पक्ष के लिए अदालत की इस कार्रवाई को झटका माना जा रहा है। फैसले के बाद हिन्दू पक्ष से जुड़े लोगों ने हर-हर महादेव के नारे लगाए।