Publish Date: Sat, 05 Jun 2021 (21:51 IST)
Updated Date: Sat, 05 Jun 2021 (21:52 IST)
प्रयागराज। कोरोनावायरस की रफ्तार कम होने के साथ ही अब प्रतिबंधों में छूट दी जाने लगी है। हालात सुधरते देख इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला न्यायालयों और अधीनस्थ अधिकरणों को न्यायालय खोलने व न्यूनतम कर्मचारियों व सीमित न्यायिक अधिकारियों के साथ मामलों की सुनवाई फिर शुरू करने के लिए कहा है।
मीडिया खबरों के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में जिला न्यायालय और अधीनस्थ अधिकरणों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद मुकदमों की पुनः सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है।