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वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को मिला FCRA लाइसेंस, विदेशी चंदा मिलने का रास्ता हुआ साफ

इस मंदिर को एफसीआरए, 2010 के तहत लाइसेंस दिया गया है। मौजूदा प्रबंधन समिति ने एफसीआरए लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। इस मंदिर का प्रबंधन पहले पुजारियों का एक परिवार करता था और यह निजी प्रबंधन के अधीन था

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वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शनिवार, 25 जनवरी 2025 (12:52 IST)
Banke Bihari Temple Vrindavan: केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को विदेशी अंशदान ( FCRA) अधिनियम यानी एफसीआरए के तहत लाइसेंस प्रदान किया है ताकि वह विदेश से धन प्राप्त कर सके। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। मंदिर का प्रबंधन फिलहाल एक अदालत कर रही है जिसने एक प्रबंधन समिति गठित की है।ALSO READ: Janmashtami : बांके बिहारी मंदिर के भक्तों के लिए नया नियम, मथुरा जाने से पहले जरूर पढ़ें
 
मंदिर का प्रबंधन पहले निजी प्रबंधन के अधीन था :  सूत्रों ने बताया कि इस मंदिर को एफसीआरए, 2010 के तहत लाइसेंस दिया गया है। मौजूदा प्रबंधन समिति ने एफसीआरए लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। इस मंदिर का प्रबंधन पहले पुजारियों का एक परिवार करता था और यह निजी प्रबंधन के अधीन था।ALSO READ: श्री रामलला मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का एक वर्ष पूर्ण, जानिए क्या होगा खास
 
एफसीआरए के तहत विदेशी धन प्राप्त करने का लाइसेंस दिया : गृह मंत्रालय ने उचित आवेदन और अदालत की मंजूरी के बाद एफसीआरए के तहत विदेशी धन प्राप्त करने का लाइसेंस दिया है। सूत्रों ने बताया कि आवेदन के अनुसार, मंदिर को अपने खजाने में काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई और वह विदेश से दान स्वीकार करने का इच्छुक है। कानून के अनुसार, विदेशी दान प्राप्त करने वाले सभी गैर सरकारी संगठनों को एफसीआरए के तहत पंजीकरण कराना होता है।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

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