Rahul Gandhi पर धक्का-मुक्की के सिलसिले में FIR, कितनी हो सकती है सजा, क्या किया जाएगा गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर में हुई ‘धक्का-मुक्की’ के सिलसिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गुरुवार को FIR दर्ज कर ली। राहुल गांधी पर इससे पहले 18 मामले दर्ज थे। इनमें 15 मानहानि केस और एक वित्तीय मामला है। राहुल पर कई गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या पुलिस राहुल गांधी को गिरफ्तार करेगी? अगर वे दोषी साबित होते हैं तो उन्हें कितनी सजा हो सकती है।
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