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उत्तरप्रदेश में मकान गिराना पड़ा महंगा, Supreme Court ने दिया 25 लाख के मुआवजा का निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उत्तरप्रदेश के अधिकारियों को निर्देश दिया कि उस व्यक्ति को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए जिसका घर 2019 में सड़क चौड़ी करने के लिए गिरा दिया गया था। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में उत्तरप्रदेश सरकार के अधिकारियों के रुख पर अप्रसन्नता भी जताई। #supremecourt #yogiadityanath #bulldozer #yogiadityanath अपने काम की खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें- https://hindi.webdunia.com/utility सिनेमा जगत (बॉलीवुड) की खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें- https://hindi.webdunia.com/entertainment देश-दुनिया की खबरें, बॉलीवुड न्यूज, धर्म-ज्योतिष आदि पढ़ने के लिए क्लिक करें- https://hindi.webdunia.com/ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें- https://www.youtube.com/channel/UCUwiVO9Uq7ks1LWHHY7ZARQ वेबदुनिया हिन्दी के इन सोशल मीडिया चैनल्स पर भी आप जुड़ सकते हैं- Facebook : https://www.facebook.com/webduniahindi/ Twitter : https://twitter.com/webduniahindi Instagram : https://www.instagram.com/webduniahindi/ वेबदुनिया हिन्दी का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.webdunia.app&hl=en