उत्तरप्रदेश में मकान गिराना पड़ा महंगा, Supreme Court ने दिया 25 लाख के मुआवजा का निर्देश
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उत्तरप्रदेश के अधिकारियों को निर्देश दिया कि उस व्यक्ति को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए जिसका घर 2019 में सड़क चौड़ी करने के लिए गिरा दिया गया था। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में उत्तरप्रदेश सरकार के अधिकारियों के रुख पर अप्रसन्नता भी जताई।
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