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क्या 30 सितंबर से पहले वोटर आईडी को आधार से लिंक नहीं करवाया तो वोट नहीं दे पाएंगे...

हमें फॉलो करें क्या 30 सितंबर से पहले वोटर आईडी को आधार से लिंक नहीं करवाया तो वोट नहीं दे पाएंगे...
, शुक्रवार, 27 सितम्बर 2019 (15:30 IST)
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है कि 30 सितंबर से पहले वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करवा लें, नहीं तो आप वोट नहीं दे पाएंगे। ये पोस्ट फेसबुक पर काफी शेयर किया जा रहा है।
 
क्या है वायरल पोस्ट में?
 
कई फेसबुक यूजर्स लिख रहे हैं-
 
‘आप सभी को सूचित किया जाता है कि अपने वोटर ईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लें ।
अगर आपका आधार कार्ड वोटर ईडी से लिंक नही हुआ तो आपको वोट डालने से वंचित कर दिया जाएगा *(आपको वोट नही डालने दिया जाएगा)*
आधार को वोटर आई डी से लिंक कराने की अंतिम तारीख *30-09-2019*
आप सभी अपने BLO से संपर्क कर अपने व अपने परिवार के आधार कार्ड की फोटोकॉपी BLO को उपलब्ध करवा दे।और अपना आधार कार्ड वोटर कार्ड से लिंक करवाना सुनिश्चित कर ले।।
आपका वोट आपका अधिकार’

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क्या है सच?
 
हमने सबसे पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट चेक की, लेकिन हमें वहां वायरल पोस्ट से संबंधित कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला।
 
फिर हमने इंटरनेट पर सर्च किया, तो भी हमें वायरल पोस्ट से संबंधित कोई खबर नहीं मिली। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स मिलीं, जिसके मुताबिक पिछले महीने चुनाव आयोग ने वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने की मांग करते हुए कानून मंत्रालय को खत लिखा है। आयोग ने खत में कहा कि उन्हें ये अधिकार दिया जाए कि वो वोटर आईडी कार्ड के साथ आधार लिंक कर सके, जिससे बोगस वोटर कार्ड पर रोक लगेगी।
 
जुलाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने आधार से वोटर आईडी को लिंक करने की मांग वाली एक याचिका पर फैसला देते हुए चुनाव आयोग से इस संबंध में दिशा-निर्देश तय करने को कहा था।
 
आपक बता दें कि इस मामले में चुनाव आयोग पहले भी सरकार से आग्रह कर चुका है, लेकिन तब आधार मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने की वजह से सरकार इसे टालती रही।
 
वेबदुनिया की पड़ताल में पाया गया है कि वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करवाने का वायरल दावा फेक है। हालांकि, चुनाव आयोग ने वोटर आईडी को आधार से लिंक करने के लिए कानून मंत्रालय को खत जरूर लिखा है। लेकिन, अभी चुनाव आयोग ने ऐसी कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की है।

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