कोलकाता। भारतीय निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में एक आदेश जारी कर अस्थाई रूप से राजनीतिक नियुक्तियों पर रोक लगा दी, राज्य में आदर्श आचार संहिता के लागू होने के दौरान बोर्ड के कार्यों के लिए चुने गए लोगों को कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद जो शहरी स्थानीय निकायों में प्रशासकों के कार्यालयों को संभाले हुए है।
चुनाव आयोग ने अपने एक बयान में कहा, आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपनी पूर्ण शक्तियों के प्रयोग के तहत नगर निगमों से संबंधित एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि जिन पूर्ववर्ती अध्यक्ष (मेयर/ महापौर) का अपना कार्यकाल समाप्त हो गया है और राजनीतिक रूप से संबद्ध हैं और उनके संबंधित निर्वाचित कार्यकाल के पूरा होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रशासक के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है।
आयोग द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि अंतरिम रूप से ऐसी स्थिति से बचने के लिए जहां शहरी स्थानीय निकायों के महत्वपूर्ण कार्य वास्तव में प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं या फिर चुनाव आदर्श चुनाव आचार संहिता के कारण अभियान चलाने में कठिनाई होती है। उससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और निष्पक्षता के बारे में मतदाताओं के मन में किसी तरह की आशंका बनती है, लेकिन आयोग नियम के आधार पर ऐसा नहीं होने देगा।(वार्ता)