कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की रणनीति में लॉकडाउन के चलते वाहनों की ब्रिकी पर बड़ा असर पड़ा है। ऑटो डीलर्स ने इस संबंध में BS-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाने की मांग सरकार से की है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल 2020 के बाद BS-4 वाहनों की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है।
इससे पहले कोर्ट ने BS4 वाहनों की बिक्री की समयसीमा 31 मार्च, 2020 तय की थी। 30 अप्रैल से करीब डेढ़ माह पहले ही कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हो जाने के कारण ऐसे वाहनों की ब्रिकी रुक गई थी।
इस बीच खबर आई है कि ऑटो डीलर्स ने सरकार से मांग की है कि BS-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की तारीख को 30 जून तक बढ़ाया जाए। केन्द्रीय भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को ऑटो सेक्टर से संबंधित बड़े उद्योगपतियों से बात की।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में ऑटो सेक्टर से जुड़े उद्योगपतियों ने कोरोना संकट के दौरान ऑटो सेक्टर को हो रही मुश्किलों पर सरकार को बताया।
डीलर्स ने खुद ही करवा लिए गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन : देश में कई डीलर्स ने BS-4 गाड़ियों को कबाड़ होने से बचाने और नुकसान को कम से कम करने के लिए खुद गाड़ियों को खरीद लिया और रजिस्ट्रेशन करवा लिए। स्टॉक में पड़े वाहनों को स्टाफ और पहचान वालों के नाम पंजीकृत करा दिया।
ग्राहकों को मिलेगा फायदा : लॉकडाउन के बाद डीलर अपने शोरूम से इन नई गाड़ियों को सेकंड हैंड प्राइस पर बेचेंगे। इसका सीधा लाभ ग्राहकों को मिलेगा। शोरूम संचालकों ने इन गाड़ियों पर भारी छूट के संकेत दिए हैं। बड़ी छूट के साथ सेकंड हैंड के नाम पर लोग नई गाड़ी खरीद पाएंगे। हालांकि छूट कितनी मिलेगी, इसके संकेत अभी नहीं मिले हैं।