नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) के निर्देशों के अनुपालन में दिल्ली सरकार 1 जनवरी 2022 को 10 साल पूरे करने वाले सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर देगी।
हालांकि सरकार ऐसे वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NoC) जारी करेगी ताकि उन्हें अन्य स्थानों पर फिर से रजिस्टर्ड किया जा सके।
हालांकि दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से इस सप्ताह के शुरू में जारी एक आदेश के अनुसार, ऐसे डीजल वाहनों के लिए कोई एनओसी जारी नहीं किया जाएगा जिन्होंने पंजीकरण के 15 साल या उससे अधिक समय पूरा कर लिया है।
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने जुलाई 2016 में दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण और चलने पर प्रतिबंध से संबंधित निर्देश जारी किए थे।