नई दिल्ली। अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद सुप्रीम कोर्ट के शनिवार के ऐतिहासिक फैसले में विवादित जमीन पर रामलला को देने के निर्देश दिए हैं, वहीं शिया वक्फ बोर्ड ने फैसले को चुनौती देने की बात कही है।
सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरवाब जिलानी ने कहा कि हम फैसले को चुनौती देंगे। दूसरी ओर, अयोध्या में मौजूद मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं।
अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी। जमीन के 3 हिस्से किए जाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसलो को भी शीर्ष अदालत ने सही नहीं माना। उल्लेखनीय है कि सुन्नी पक्ष में विवादित स्थान को मस्जिद घोषित करने की मांग की थी।