पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज़ मुशर्रफ को देशद्रोह के एक मामले में दोषी पाते हुए विशेष अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई है। अदालत के इस फ़ैसले की पूरी कॉपी अब जारी कर दी गई है।
इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार में बताया गया है कि अदालत के फ़ैसले में लिखा गया है कि अगर मुशर्रफ़ की मौत फांसी की सज़ा से पहले हो जाती है तो उनके शव को इस्लामाबाद के डी-चौक पर तीन दिनों के लिए लटकाया जाएगा।
फ़ैसले में कहा गया है, ''हमने अभियुक्त को हर एक अपराध का दोषी पाया है। इसलिए उन्हें फांसी पर अंतिम सांस तक लटाकाया जाए।''
''हम क़ानून प्रवर्तन एजेंसियों को यह निर्देश देते हैं कि वह दोषी व्यक्ति को क़ानून की तरफ से तय सज़ा देने का काम पूरा करे और अगर वह इससे पहले मृत पाए जाते हैं तो उनके शव को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के डी-चौक पर लाया जाए और वहां तीन दिन के लिए लटकाया जाए।''
विशेष अदालत की जिस बेंच ने परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया है उसका नेतृत्व पेशावर हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस वक़ार अहमद सेठ कर रहे थे। इस बेंच में उनके साथ सिंध हाईकोर्ट के जस्टिस नज़र अकबर और लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम शामिल थे।
इस फ़ैसले में जहां जस्टिस सेठ और जस्टिस करीम ने मुशर्रफ़ को दोषी पाया वहीं जस्टिस अकबर ने इससे अलग राय रखी थी। 76 वर्षीय परवेज़ मुशर्रफ़ इस समय दुबई में हैं जहां उनका इलाज चल रहा है। एक वीडियो में उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया था।
नेपाल की सीमा से घुसते हैं घुसपैठिएः अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो भारत में शांति नहीं देखना चाहते और वे देश में प्रवेश के लिए खुली सीमाओं, खासकर नेपाल से लगने वाली सीमा का इस्तेमाल करते हैं।
हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार के अनुसार अमित शाह ने सशस्त्र सीमा बल के 56वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बीते एक साल में दो पाकिस्तानियों समेत 54 "घुसपैठियों" को सीमा पर पकड़ा गया। ये घुसपैठिये पाकिस्तान समेत 24 देशों के हैं।
सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी नेपाल और भूटान से लगी 1,751 किलोमीटर लंबी सीमा की रक्षा करता है। शाह ने कहा कि नेपाल और भूटान के साथ भारत के संबंध मैत्रीपूर्ण हैं। बल ने सुनिश्चित किया है कि इन मोर्चों पर इन देशों के लोगों के साथ सम्मानपूर्ण बर्ताव हो।
उन्होंने कहा, ''जब दुनिया में यात्रा करना आसान हो गया है, तो उन देशों के वो तत्व जो भारत में शांति देखना नहीं चाहते वे देश में घुसपैठ के लिए नेपाल सीमा का इस्तेमाल कर रहे हैं।''
निर्भया गैंगरेप के दोषी की याचिका ख़ारिज
निर्भया गैंगरेप के दोषियों में से एक पवन गुप्ता की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। इतना नहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने दोषी के वकील ए। पी। सिंह पर अदालत के साथ 'लुका छिपी' का खेल खेलने के लिए 25 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
नवभारत टाइम्स में प्रकाशित समाचार के अनुसार हाई कोर्ट ने दिल्ली बार काउंसिल को भी निर्देश दिया है कि दोषी पवन कुमार की आयु के संबंध में फर्जी हलफ़नामा दाखिल करने के लिए वकील के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए।
इससे पहले कोर्ट ने 24 जनवरी तक के लिए मामले की सुनवाई टाल दी थी, लेकिन इसके बाद निर्भया की मां ने कोर्ट से इस गुरुवार को ही मामले की सुनवाई करने की अपील की। उनकी अपील पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए राजी हो गया।
निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले में 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है, इनमें से एक पवन गुप्ता ने बुधवार को कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया कि घटना के समय वह नाबालिग था।
रेप पीड़िता ने तोड़ा दम
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले की रेप पीड़िता की कानपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई।
हिंदुस्तान अख़बार में प्रकाशित समाचार के अनुसार रेप के अभियुक्तों ने युवती को ज़िंदा जला दिया था, गंभीर हालत में उसे कानपुर मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया था और दो दिन पहले हालत बिगड़ने की वजह पीड़िता कोमा में चली गई थी। गुरुवार तड़के सुबह पीड़िता की मौत हो गई।
रेप पीड़िता का इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि उसके संक्रमण को रोक पाना संभव नहीं हो पाया।
बीते शुक्रवार को फतेहपुर के हुसैनगंज इलाके के एक गांव में किशोरी के साथ रेप की घटना हुई। शनिवार सुबह जब उनके परिजन उन्हें थाने जाने लगे तो बताया जाता है कि अभियुक्तों ने मिट्टी का तेल डालकर पीड़िता को जलाने की कोशिश की।
90 फीसदी झुलसी किशोरी को आनन-फानन में ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया था।