नई दिल्ली। कोरोनावायरस (CoronaVirus) में हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव (bihar assembly election 2020) और अन्य राज्यों में हो रहे उपचुनाव के दौरान इन गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करना होगा...
1. मतदान शुरू होने से पहले बूथ को पूरी तरह से सैनिटाइज कर डिसइनफेक्ट किया जाएगा। 2. फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, ग्लव्स, फेशियल पीपी किट्स का इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जाएगा।
3. मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को बिना मास्क प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्हें मास्क लगाकर और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके आने को कहा गया है।
4. गृह मंत्रालय की तरफ से जारी कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करते हुए रैली और सार्वजनिक सभाओं, रोड शो के दौरान एक काफिले में 10 की जगह 5 गाड़ियों की टुकड़ियां बनानी होंगी।
5. वाहनों के काफिले के दो सेटों के बीच 100 मीटर के अंतराल की जगह अब आधा घंटे का अंतर होना चाहिए।
6. विधानसभा चुनाव के लिए जहां एक तरफ ऑनलाइन नामांकन भरने होंगे, वहीं और भी कई नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।
7. चुनाव प्रचार के दौरान डोर-टू-डोर कैंपन में अधिकतम 5 लोगों की इजाजत होगी।
8. जिला चुनाव अधिकारी को सार्वजनिक सभाओं के लिए मैदान की एडवांस में प्रवेश और निकासी मार्ग के साथ ही मैदानों शामिल होने आने वाले लोगों के लिए एडवांस में सोशल डिस्टेंसिंग मार्क करना होगा।
9. जिला चुनाव अधिकारी और डीएसपी को यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से तय लोगों से ज्यादा उस सार्वजनिक सभी में शामिल न हो
10. नोडल हेल्थ ऑफिसर को भी इसमें शामिल करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो पाए कि सभी जिलों में कोविड-19 से संबंधित गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है।