कोर्ट ने रिजेक्ट की राखी सावंत की जमानत याचिका, आदिल दुर्रानी ने दर्ज कराया है केस
आदिल दुर्रानी की शिकायत पर राखी सावंत के खिलाफ दर्ज है आईटी एक्ट अधिनियम की धारा 67ए के तहत केस
- कोर्ट ने कहा, जो राखी ने किया वह गलत
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एक्स हसबैंड के वीडियो सर्कुलेट करने का आरोप
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राखी ने भी दर्ज कराया था एक्स हसबैंड पर केस
Rakhi Sawant bail plea cancelled: ड्रामा क्वीन राखी सावंत अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। राखी बीते दिनों अपने पति आदिल दुर्रानी पर कई आरोप लगाते हुए उनसे अलग हो गई थी। इसके बाद आदिल ने भी राखी पर दोनों के पर्सनल वीडियो कथित तौर पर लीक करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था।
आदिल दुर्रानी की शिकायत पर अंबोली पुलिस ने आईटी एक्ट अधिनियम की धारा 67ए के तहत राखी सावंत के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आदिल दुर्रानी ने राखी पर उन्हें बदनाम करने के लिए उनके निजी वीडियो कई जगहों पर दिखाने का आरोप लगाया है।
इस मामले में राखी सावंत ने दिनदोषी सेनश कोर्ट, मुंई में गिरफ्तारी न होने को लेकर जमानत याचिका की अर्जी डाली थी जो रिजेक्ट हो गई है। हालांकि कोर्ट ने गिरफ्तारी का इंटीरिम प्रोटेक्शन बढ़ा दिया है।
राखी की जमानत याचिका ६रिजेक्ट करते हुए सेशन कोर्ट ने कहा, जो राखी ने किया वो गलत था। जिस तरह से उन्होंने अपने एक्स हसबैंड के वीडियोज सर्कुलेट की वो गलत मूव है। राखी पर इसी तरह का एक केस पहले से ही पेंडिंग है। इसलिए इनकी जमानत याचिका को खारिज किया जाता है।
बता दें कि इस केस में आदिल ने राखी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आदिल का कहना था कि, राखी ने जिस तरह से उनकी सेक्शुअल वीडियोज को सर्कुलेट किया है, वो खराब हरकत है। सेक्शन 500, 34, सेक्शन 67ए में एफआईआर दर्ज कराई थी।