असम के फेमस सिंगर जुबीन गर्ग की मौत का राज गहराता जा रहा है। जुबीन का 19 सितंबर को सिंगापुर में समुंद्र में डुबने से निधन हो गया था। वह सिंगापुर नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने गए थे। पहले कहा जा रहा था कि उनकी मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई।
इसके बाद खबरें आई कि जुबीन की मौत सिंगापुर के एक आइलैंड पर स्विमिंग के दौरान डूबने से हुई, न कि स्कूबा डाइविंग की वजह से। इस मामले में असम सरकार ने एक एसआईटी भी गठित की है। असम पुलिस ने जुबीन के मैनेजर, इवेंट के आयोजक, संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी और सिंगर अमृतप्रभा महंत को गिरफ्तार भी किया है।
गोस्वामी और अमृतप्रभा जुबीन की म्यूजिक टीम का हिस्सा थे। घटना के वक्त दोनों सिंगापुर में मौके पर मौजूद थे जहां सिंगर का निधन हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हुए जुबीन गर्ग के आखिरी पलों के वीडियो में गोस्वामी सिंगर के बहुत करीब तैरते दिखाई दिए थे, जबकि अमृतप्रभा पूरी घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थीं।
वहीं अब गिरफ्तारी के बाद संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी ने जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महांता पर गंभीर आरोप लगाया है। जुबीन के बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने दावा किया कि सिंगर को जहर देकर मारा गया है और इसे हादसा बताने की साजिश रची गई।
गवाह के रूप में दर्ज बयान में गोस्वामी ने कहा, जुबीन की मौत से पहले उनके मैनेजर का व्यवहार काफी बदला-बदला था। यॉट राइड के दौरान मैनेजर ने यॉट के कैप्टन से जबरन यॉट का कंट्रोल ले लिया, जिससे नाव बीच समुद्र में डगमगाने लगी और सबकी जान खतरे में पड़ गई।
गोस्वामी ने बताया, शर्मा ने असम एसोसिएशन (सिंगापुर) के सदस्य तन्मय फुकन को कहा कि वे ड्रिंक की व्यवस्था करे। जब जुबीन सांस लेने के लिए जूझ रहे थे और डूबने की स्थिति में थे तब मैनेजर चिल्ला रहा था, 'जाबो दे, जाबो दे।'
शेखर ज्योति गोस्वामी ने कहा, जुबीन काफी अच्छे तैराक थे, क्योंकि उन्होंने खुद उन्हें तैराकी सिखाई थी। इसलिए उनकी डूबने से मौत नहीं हो सकती है। जुबीन को जहर दिया गया था और इस हत्या को छिपाने के लिए सिंगापुर को चुना गया। जुबीन के मुंह और नाक से झाग निकलने लगा तो शर्मा ने इसे एसिड रिफ्लेक्स बता दिया।
बता दें कि पुलिस द्वारा जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर श्यामकानू महंता को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनं पर गैर-इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश और लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया गया है। बाद में इनके खिलाफ हत्या की धारा 103 भी जोड़ी गई है।