छत्तीसगढ़ में अब चौबीसों घंटे और सातों दिन खुली रहेंगी दुकानें, राज्य सरकार का फैसला
सरकार के इस फैसले से व्यापारी अब अपनी दुकानें सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे खुली रख सकेंगे। इस कदम से न केवल व्यापारियों को फायदा होगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।
दुकानें सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे खुली रख सकेंगे : अधिकारियों के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापार को बढ़ावा देने तथा रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम लागू किया है। सरकार के इस फैसले से व्यापारी अब अपनी दुकानें सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे खुली रख सकेंगे। इस कदम से न केवल व्यापारियों को फायदा होगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।
व्यापारियों को अपनी सुविधा के अनुसार काम करने की छूट : उन्होंने बताया कि पहले दुकानों को सप्ताह में 1 दिन बंद रखना पड़ता था, लेकिन अब व्यापारियों को अपनी सुविधा के अनुसार काम करने की छूट मिल गई है। अधिकारियों ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है।
दुकानों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को भी सरल बना दिया : अधिकारियों ने बताया कि नए नियम में दुकानों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को भी सरल बना दिया गया है और मौजूदा पंजीकृत दुकानों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के छह महीने के भीतर श्रमिक पहचान संख्या प्राप्त करनी होगी। उन्होंने कहा कि यदि आवेदन निर्धारित अवधि के बाद जमा किया जाता है तो नियमों के अनुसार शुल्क लागू होगा।
अधिकारियों ने बताया कि इस निर्णय से राज्य में व्यापार करने में आसानी होगी और छोटे व्यापारियों को विशेष लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि दुकान संचालन में अधिक लचीलापन होने से व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी लेकिन यह नियम शराब की दुकानों पर लागू नहीं होगा।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta