इंदौर। इंदौर में जिला प्रशासन ने छिद्रयुक्त श्वासयंत्र (वॉल्व) लगे एन-95 मास्क और इस तरह का वॉल्व लगे अन्य किसी भी मास्क के इस्तेमाल पर जनस्वास्थ्य के मद्देनजर पाबंदी लगा दी है।
प्रशासन ने यह प्रावधान भी किया है कि इस तरह का मास्क पहनकर बाहर घूमने वाले व्यक्ति से मौके पर ही 100 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। कलेक्टर मनीष सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत गुरुवार को इस बाबत आदेश जारी किया।
उन्होंने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान (आईपीसी) की धारा 188 (किसी सरकारी अफसर का आदेश नहीं मानना) के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।
पिछले महीने केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर एन-95 मास्क पहने जाने के खिलाफ चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि इनके इस्तेमाल से वायरस का प्रसार नहीं रुकता और इनका उपयोग कोविड-19 की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों के 'विपरीत' है।
जानकारी के मुताबिक इंदौर जिले में अब तक कोरोनावायरस संक्रमण के कुल 9,257 मरीज मिले हैं। इनमें से 340 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है जबकि 6,166 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। (भाषा)