नई दिल्ली। गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार कोविड-19 से मौत होने पर पीड़ितों के परिजनों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दे रही है। राय ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुसरण करते हुए कोविड-19 पीड़ितों के परिजनों को अनुग्रह राशि दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों और उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुसरण करते हुए कोविड-19 पीड़ितों के परिजनों को अनुग्रह राशि दी जा रही है।
राय ने कहा कि राहत अभियानों या इसकी तैयारी से संबंधित गतिविधियों में शामिल पीड़ितों के परिजनों को भी सहायता दी जाती है। वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से उत्पन्न आर्थिक बाधाओं के कारण गरीबों की कठिनाइयों को कम करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा पर भी इसके प्रभावों को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च, 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत लगभग 80 करोड़ परिवारों के लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह की दर से अतिरिक्त निःशुल्क खाद्यान्न (चावल/गेहूं) वितरित करने की घोषणा की थी।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta