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Lockdown 2.0 : आज से इन सेवाओं और क्षेत्रों को मिलेगी छूट, देखें लिस्ट

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, सोमवार, 20 अप्रैल 2020 (07:31 IST)
नई दिल्ली। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए देशभर में लागू लॉकडाउन में कुछ राहत के लिए आज से उन जिलों में प्रतिबंधों में रियायत दी जाएगी, जहां संक्रमण का खतरा ज्यादा नहीं है। ऐसे ग्रीन और ऑरेंज जोन के तौर पर चिन्हित जिलों में प्रतिबंध में रियायत दी गई है। हालांकि गृह मंत्रालय के सख्त निर्देश हैं कि इन जिलों में भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने जैसे सुरक्षा उपाय लागू रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 14 अप्रैल तक खत्म होने वाले 21 दिनों के लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा की थी। देखें लिस्ट-
 
दैनिक जीवन से जुड़ी जरूरी सेवाएं : किराना और राशन की दुकानें। फल-सब्जी के ठेले, साफ-सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें। डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें। इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेस। ई-कॉमर्स कंपनियां काम शुरू कर सकेंगी। डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी। गैरजरूरी सेवाओं की डिलेवरी नहीं कर सकेंगी।
 
ग्रामीण क्षेत्रों में छूट : खेती-किसानी से जुड़े कामकाज की आज से देश के कई हिस्सों में अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में (जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपलिटी के तहत न हों) काम करने वाले उद्योगों को छूट। दिशा निर्देश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित दायरे में इजाजत दी गई है। ग्रामीण क्षेत्र में इंडस्ट्री को मुक्त रखा गया है, लेकिन शर्त यह है कि वह शहरी एमसीडी के क्षेत्र में नहीं आता हो। जिन क्षेत्रों को छूट दी गई है उसमें स्पेशल इकॉनॉमिक जोन भी शामिल हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। मनरेगा के तहत छूट। ग्रामीण इलाकों में ईंट भट्ठों को इस बार छूट
 
उद्योगों को छूट : चाय, कॉफी, रबर और काजू की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री के लिए फिलहाल 50 प्रतिशत मजदूर ही रहेंगे। 
 
इन सेवाओं को शर्तों के साथ छूट : आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर। इनमें 50 प्रतिशत से ज्यादा स्टाफ नहीं होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। केवल सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर। ऑफिस और आवासीय परिसरों की प्राइवेट सिक्योरिटी और मैंटेनेंस सर्विसेस।
 
निर्माण कार्यों में छूट : शहरी क्षेत्र के बाहर सड़क, सिंचाई, बिल्डिंग, अक्षय ऊर्जा और सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकेगा। अगर शहरी क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू करना है तो इसके लिए मजदूर साइट पर ही उपलब्ध होने चाहिए। कोई मजदूर बाहर से नहीं लाया जाएगा।
 
माल सेवा में छूट : रेलवे की मालगाड़ियों को छूट बरकरार। जरूरी सामानों जैसे पेट्रोलियम और एलपीजी प्रोडक्ट्स, दवाओं, खाद्य सामग्रियों के ट्रांसपोर्टेशन को इजाजत रहेगी। ट्रकों और गुड्स/कैरियर वीइकल्स को छूट रहेगी, एक ट्रक में 2 ड्राइवरों और एक हेल्पर की इजाजत। सभी जरूरी सामानों की सप्लाई चेन की इजाजत।
 
ये रहेंगें बंद : यात्री ट्रेन की सभी सेवाएं, सुरक्षा व्यवस्था के लिए किए गए परिचालन को छोड़कर, सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें, मेट्रो रेल सेवाएं, टैक्सी, ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा और सभी तरह की कैब, मेडिकल कारणों (जिनकी निर्देशों में अनुमति हो) को छोड़कर जिलों और राज्यों के बीच में लोगों का आवागमन, सभी शिक्षण, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, निर्देशों में जिनके लिए अनुमति हो उन्हें छोड़कर सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां, निर्देशों में दी गई छूट के अलावा सभी होटल, सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम व एसेंबली हॉल और ऐसी सभी जगहें जहां भीड़ लगने की संभावना हो, प्रतिबंधित रहेंगे।
 
सामाजिक और धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध : सामाजिक, राजनीतिक, खेलों से संबंधित, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव और दूसरी सभाएं, सभी धार्मिक स्थल, पूजा के स्थान जनता के लिए बंद रहेंगे, धार्मिक सभाएं पूरी तरह से प्रतिबंधित, शवयात्रा में भी 20 से अधिक लोगों के समूह को अनुमति नहीं दी जाएगी।
 
जिला प्रशासन की जिम्मेदारी : जिला प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सभी जरूरी सेवाओं की होम डिलीवरी का इंतजाम करे। ऐसा होने पर ज्यादा लोग बाहर नहीं निकलेंगे। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा।

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