भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना आपदा काल में अस्पतालों के बाद अब एम्बुलेंस वालों की मनमानी रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। कोरोना समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि निजी अस्पताल निर्धारित शुल्क से ज्यादा शुल्क न वसूल सके, वहीं एम्बुलेंस की दरें भी तय की जाएं।
बैठक के बाद गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि कोरोना के आपदा काल में एम्बुलेंस संबंधी शिकायतें निरंतर प्राप्त हो रही हैं इसलिए अब राज्य स्तर से एम्बुलेंस की दरें तय की जाएंगी जिससे जनता को अनावश्यक परेशानी न हो, वहीं आपदाकाल में सोशल मीडिया पर कोरोना के संबंध में भ्रामक जानकारियां पोस्ट करने वालों के खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है।
सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि पर कोरोना के संबंध में विभिन्न प्रकार की भ्रामक जानकारियां पोस्ट की जा रही हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारियां पोस्ट करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ऑक्सीजन, दवाओं एवं वैक्सीन के बारे में सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेगी।
बैठक में जिलेवार समीक्षा में पाया गया इंदौर में कोरोना के सर्वाधिक 1805 नए प्रकरण आए हैं। भोपाल में 1673, ग्वालियर में 1096, जबलपुर में 711, रतलाम में 355, रीवा में 330, उज्जैन में 325, मंदसौर में 278, सीधी में 252, सतना में 248, धार में 240, सागर में 233, अनूपपुर में 223, शिवपुरी में 220, नरसिंहपुर में 216 तथा टीकमगढ़ में 205 कोरोना के नए प्रकरण आए हैं।
गृहमंत्री ने 5 मई से प्रारंभ होने वाले 18+ वैक्सीनेशन के लिए पात्र सभी लोगों से पोर्टल पर पंजीयन कराने का आव्हान किया है। उन्होंने कहा है कि पंजीयन उपरांत मैसेज प्राप्त होने पर ही टीकाकरण के लिए वैक्सीनेशन सेंटर जाएं। लोगों को असुविधा और संक्रमण से बचाने के लिए भी अस्पतालों के अन्यत्र वैक्सीनेशन सेंटर खोले जाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सभी पात्र लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। साथ ही अपील की है कि वैक्सीनेशन के लिए अनावश्यक भीड़ न लगाएं व अपना नंबर आने पर ही वैक्सीनेशन कराएं।