मुंबई। मुंबई में कोविड-19 के मामलों के तेज गति से बढ़ने के मद्देनजर बीएमसी ने 5 से अधिक संक्रमित मरीजों वाले किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को सील करने का फैसला किया है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) सोमवार को कुछ नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की। एसओपी के मुताबिक 5 से अधिक संक्रमित मरीजों वाले किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को सील कर दिया जाएगा और उसे 'सूक्ष्म निरुद्ध क्षेत्र' माना जाएगा।
बीएमसी ने उसके नियमों का उल्लंघन करने वाली सहकारी हाउसिंग सोसाइटी पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। नगर निकाय ने कहा कि सील किए गए भवन के प्रवेश द्वार पर पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। एसओपी में कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर हाउसिंग सोसाइटी पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। (भाषा)