नई दिल्ली। केंद्र ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बंद (Lock Down) का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। एक आधिकारिक बयान में सोमवार को यह जानकारी दी गई।
केंद्र और राज्य सरकारों ने रविवार को देशभर के ऐसे 80 जिलों को 31 मार्च तक पूर्ण बंद करने का फैसला किया था, जहां कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले सामने आए हैं।
खतरनाक कोविड-19 के प्रसार को रोकने के मद्देनजर यह सहमति बनी थी कि गैरजरूरी यात्री परिवहन को तत्काल प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। दिल्ली में 23 मार्च सुबह 6 बजे से 31 मार्च की मध्यरात्रि तक बंदी रहेगी। कुछ अन्य प्रदेशों ने भी बंद को लागू किया है।
बंद के दौरान दिल्ली की सीमाएं सील रहेंगी। हालांकि स्वास्थ्य, खाद्य सामग्री, पानी और बिजली आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। बंद के दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए डीटीसी की 25 प्रतिशत बसें भी सड़कों पर रहेंगी।