Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

मॉल, होटल और दफ्तरों को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

हमें फॉलो करें मॉल, होटल और दफ्तरों को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन
, शुक्रवार, 5 जून 2020 (00:54 IST)
नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और दफ्तरों को लेकर नए सिरे से गाइडलाइन जारी की है। कोरोना (Corona) संक्रमण से बचाव के लिए इन सभी के लिए नई गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य रहेगा।
 
केंद्र सरकार ने संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों के बाहर सभी शॉपिंग मॉल 8 जून से फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा मंत्रालय ने मॉल में सिनेमा हॉल, गेमिंग जोन और बच्चों के खेलने के स्थानों को बंद रखने का निर्देश दिया है।

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा शॉपिंग मॉल के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार-  

शॉपिंग मॉल्स के लिए 
- प्रवेश द्वार पर शरीर के तापमान की जांच को अनिवार्य कर दिया गया है।
- सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इंट्री गेट और मॉल के अंदर पंक्ति में खड़े होने पर दो व्यक्तियों के बीच कम से कम 6 फुट की दूरी रखनी होगी।
- चेहरा ढंकने या मास्क पहने हुए लोगों को ही मॉल में प्रवेश की अनुमति मिलेगी।
- शॉपिंग मॉल में खरीदारी, भोजन करने या मनोरंजन के लिए रोजाना बड़ी संख्या में लोग आते हैं, इसलिए कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए इन स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य।
- एसओपी के अनुसार सैनिटाइजर मशीन और शरीर के तापमान की जांच करने के लिए उचित मशीनों का मॉल में विशेषकर इंट्री गेट पर लगाना अनिवार्य होगा।
- बिना किसी लक्षण वाले व्यक्ति को ही मॉल में प्रवेश दिया जाएगा। 
- मंत्रालय ने कहा कि मॉल में संक्रमण निवारक उपायों से जुड़े संदेश ऑडियो-विजुअल माध्यमों से प्रदर्शित किए जाने चाहिए।
- एक्सीलेटर पर भी यह सुनिश्चित करना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक तरीके से हो। 
- एसओपी में कहा गया है कि मॉल में आगंतुकों को व्यवस्थित ढंग से प्रवेश की अनुमति देनी होगी और इसके लिए मॉल प्रबंधन को पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करने होंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा सके।
- थूकने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।
- मॉल के पार्किंग क्षेत्र, बाहरी परिसर में भीड़ का उचित प्रबंध करना होगा साथ ही आगंतुकों, कर्मचारियों और सामान की आपूर्ति संबंधी प्रवेश-निकास बिंदुओं को अलग-अलग रखना होगा।
- एसओपी में कहा गया है कि होम डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों को अनुमति देने और उन्हें सामान सौंपने से पहले उनकी भली-भांति स्वास्थ्य जांच करनी होगी।
- सभी कर्मचारियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना ही चाहिए।
- मंत्रालय ने 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों को आवश्यक कामों और स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्यों के अलावा अन्य परिस्थितियों में घर पर रहने की सलाह दी।
 
ऑफिस के लिए गाइडलाइन : गाइडलाइन के मुताबिक वो कर्मचारी दफ्तर नहीं आ सकते, जिनके घर कंटेनमेंट जोन में हैं। ये कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, उनकी छुट्‍टी नहीं मानी जाएगी।
 
ऑफिस में कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के हिसाब से ही होगी और एसी का तापमान भी तय मानकों के अनुसार ही रखना अनिवार्य होगा।

जहां तक हो सकेगा, मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेस के जरिए करनी होगी।ऑफिस में आगंतुकों का प्रवेश फिलहाल नहीं हो सकेगा और यदि कोई जरूरी हुआ तो आगंतुक को स्क्रीनिंग करके ही दफ्तर में प्रवेश की अनुमति होगी।
 
होटल के लिए गाइड लाइन : होटल के लिए जो गाइडलाइन जारी की है, उसके मुताबिक होटल को मेहमानों की सूची में उनकी पिछली यात्राओं का विवरण, मेडिकल कंडीशन दर्ज करना जरूरी है। यही नहीं, यात्री को आईडी के साथ ही रिसेप्शन पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना जरूरी रहेगा। दरवाजों पर हैंड सैनिटाइजर रखना अनिवार्य रहेगा।
 
होटलों को क्यूआर कोड, ऑनलाइन फॉर्म्स, डिजिटल पेमेंट को अपनाना होगा, कमरों में सामान भेजने से पहले उसे सैनिटाइज करना होगा।इसके साथ ही होटल में बैठकर खाने के बजाए रूम सर्विस को प्राथमिकता देनी होगी।
 
रेस्त्रां के लिए गाइडलाइन : रेस्त्रां के लिए जो गाइडलाइन जारी की है, उसके अनुसार रेस्त्रां में बैठकर खाने की आदतों में सुधार करना होगा। जो रेस्त्रां कर्मचारी खाने की डिलिवरी करेगा, वह पैकेट को हाथ में देने के बजाए दरवाजे पर रखेगा।
 
रेस्त्रां में बैठने वाली सीटें 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होगी और बुफे सिस्टम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ग्राहक के जाने के बाद सीटों को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज करना होगा।

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Corona Live Updates : महाराष्ट्र में कोरोना से 1 दिन में 123 लोगों की मौत