Publish Date: Sun, 20 Jun 2021 (10:53 IST)
Updated Date: Sun, 20 Jun 2021 (10:57 IST)
नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर केंद्र सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता।
सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा कि आपदा कानून के तहत अनिवार्य मुआवजा केवल प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ आदि पर ही लागू होता है। सरकार ने कहा कि अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर अनुग्रह राशि दी जाए और दूसरी पर नहीं तो ये गलत होगा।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सभी कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत पर मुआवजा देना राज्यों के वित्तीय सामर्थ्य से बाहर है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में केंद्र और राज्यों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का अनुरोध किया गया है।
उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में अब तक कुल 2,98,81,965 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 2,87,66,009 लोगों ने कोरोना को मात दी। इस महामारी से अब तक 3,86,713 जान जा चुकी है। जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या भी घटकर 7,29,243 गई।