कोरोनावायरस (Coronavirus) मध्यप्रदेश के सभी शहरों में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन (Lockdown) के बाद लोगों की जान सांसद में आ गई है। लोगों को अभी से यह चिंता सताने लगी है कि क्या वे काम पर जाएंगे या फिर शादी-ब्याह में शामिल हो पाएंगे या नहीं। इस बीच, सरकार की ओर जारी एक आदेश की सूची जारी की गई है, इसमें उल्लेखित सभी लोगों को लॉकडाउन से छूट रहेगी।
आदेश के मुताबिक अन्य राज्यों से आने वाले माल और उससे जुड़ी सेवाओं को लॉकडाउन से छूट रहेगी। इसी तरह केमिस्ट, राशन की दुकान, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंक एवं एटीएम, दूध एवं सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। उद्योगों हेतु कच्चा माल और तैयार माल, औद्योगिक मजदूरों के साथ ही उद्योगों से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए आवागमन की छूट रहेगी।
केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय के कर्मचारी लॉकडाउन की अवधि में बाहर निकल सकेंगे। परीक्षा केन्द्र तक जाने-आने वाले परीक्षार्थी, परीक्षा आयोजन से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी, एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड की सेवाओं को आवागमन की अनुमति रहेगी।
इसके साथ ही नागरिकों और कर्मचारियों को टीकाकरण केन्द्र तक जाने की छूट रहेगी। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने वाले यात्रियों को भी घर तक पहुंचने की छूट रहेगी। इसके अतिरिक्त ऐसी अन्य आवश्यक सेवाएं, जिन्हें कलेक्टर को स्थानीय स्तर पर लगता है कि लॉकडाउन से छूट देनी चाहिए, वे भी लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी।