नई दिल्ली। कोरोना संकट की वजह से देश में लगे लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने बड़ी रियायत देने का एलान किया है। लॉकडाउन के बीच शनिवार से कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट से बाहर की दुकानें खुल सकेंगी। हालांकि, इस छूट में बहु और एकल ब्रांड की मॉल वाली दुकानें शामिल नहीं हैं।
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि निगम क्षेत्रों से बाहर वाले इलाके में स्थित बाजार परिसरों की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है लेकिन इन दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी ही कर्मचारी काम करेंगे। यहां मास्क पहनने से लेकर सामाजिक दूरी समेत सभी तय दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा कि नगर निगमों के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी एकल दुकानों को बंद के दौरान खोले जाने की अनुमति होगी।
हालांकि, नगर निगम के दायरे में स्थित बाजार वाले स्थानों की दुकानें तीन मई तक बंद रहेंगी। यह छूट संक्रमण के अति प्रभावित इलाकों में नहीं दी गई है। यह छूट संक्रमण के अति प्रभावित इलाकों में नहीं दी गई है। (भाषा)