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Bihar Coronavirus Update : बिहार में फिर 16 दिनों के लिए बढ़ा लॉकडाउन, जानिए गाइडलाइन

हमें फॉलो करें Bihar Coronavirus Update : बिहार में फिर 16 दिनों के लिए बढ़ा लॉकडाउन, जानिए गाइडलाइन
, गुरुवार, 30 जुलाई 2020 (23:10 IST)
पटना। बिहार सरकार ने कोरोनासंक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामले को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की अवधि 16 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। बिहार में कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में लगाता बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में अब तक 48001 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। इनमें से 31673 मरीज ठीक हो चुके हैं। 16042 मरीजों का इलाज चल रहा है और 285 लोगों की मौत हुई है।
 
बिहार सरकार के गृह विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 जुलाई को जो नया दिशा-निर्देश जारी किया है। इसके अलावा बिहार सरकार ने राज्य की स्थिति को देखकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रदेश मुख्यालय, जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय और सभी नगरपालिका क्षेत्र में 1 से 16 अगस्त तक अतिरिक्त प्रतिबंध जारी रखने का फैसला लिया है।
 
गृह विभाग के आदेश के अनुसार सभी सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। इसके साथ ही निजी क्षेत्र के कार्यालय को भी 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोलने के आदेश दिए गए हैं जबकि न्यायिक कार्यों से संबंधित कार्यालय-प्रतिष्ठान पटना उच्च न्यायालय प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे।

गृह विभाग के आदेश के अनुसार लॉकडाउन (1 अगस्त से 16 अगस्त) की इस अवधि में रक्षा, केंद्रीय सुरक्षा बल, ट्रेजरी, सीएनजी-एलपीजी एवं पीएनजी, आपदा प्रबंधन, विद्युत उत्पादन एवं वितरण, डाकघर, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, मौसम पूर्वानुमान कार्यालय पूर्ण कर्मचारी क्षमता के साथ खुले रह सकते हैं।

इसी तरह राज्य सरकार के अधीन कार्यरत पुलिस, होमगार्ड, नागरिक रक्षा, अग्निशमन एवं आपात सेवाएं, आपदा प्रबंधन, निर्वाचन एवं कारा, जिला प्रशासन, कोषागार, जल एवं स्वच्छता, बिजली, स्वास्थ्य, खाद्य एवं आपूर्ति जल संसाधन, कृषि, पशुपालन, नगरपालिका, वन एवं पर्यावरण समाज कल्याण और विधान मंडल से संबंधित कार्यालय पूर्ण कर्मचारी क्षमता के साथ खुले रह सकते हैं।
 
लॉकडाउन की इस अवधि में सभी सरकारी एवं निजी अस्पताल और चिकित्सा से संबंधित उत्पादन तथा वितरण की इकाइयां, दवा दुकान, जांचघर, क्लीनिक, नर्सिंग होम और एंबुलेंस सेवा प्रभावित नहीं होगी। चिकित्सा सेवा से जुड़े सभी कर्मियों, डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए यातायात के साधनों के उपयोग की अनुमति होगी। इसके साथ ही पशु चिकित्सा से संबंधित सेवा और प्रतिष्ठान पर भी ऐसा ही प्रावधान लागू रहेगा।
 
आदेश के अनुसार 1 से 16 अगस्त तक राज्य में सभी शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। रेस्तरां, ढाबा या अन्य भोजनालय खोलने की अनुमति होगी लेकिन लोग यहां बैठकर खा नहीं सकेंगे और उन्हें यहां से सिर्फ होम डिलीवरी या खाद्य पदार्थों को घर ले जाने की इजाजत होगी।

दुकान और बाजार खोलने के समय या बारी के संबंध में फैसला जिलाधिकारी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए करेंगे। गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि ट्रेन और हवाई जहाजों का परिचालन केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश के अनुरूप पहले की तरह ही चलते रहेंगे।

मालवाहक वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा और हाथरिक्शा के परिचालन की अनुमति होगी, लेकिन निजी वाहन का परिचालन सिर्फ उन्हीं गतिविधियों के लिए किया जा सकेगा जिसके लिए लॉकडाउन में अनुमति दी गई है। सरकारी कार्यालयों के कार्य से संबंधित सरकारी और निजी वाहनों के परिचालन की अनुमति होगी। इसी तरह आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को घर से कार्यस्थल तक जाने के लिए वाहन के इस्तेमाल की अनुमति होगी। सार्वजनिक और निजी बसें नहीं चलेंगी।
 
लॉकडाउन की अवधि में निर्माण कार्य पर कोई रोक नहीं है और ऐसे कार्यों से संबंधित सभी प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। साथ ही कृषि कार्य निर्बाध रूप से किए जाएंगे और इससे जुड़ी दुकानें भी खुली रहेंगी। पहले की तरह ही सभी शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण, शोध एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन एवं दूर शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के पठन-पाठन का कार्य चलता रहेगा।
 
इस अवधि में सभी पूजास्थल बंद रहेंगे और किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन में लोगों को एकत्रित होने की भी इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा कोई सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी नहीं होगा। पार्क तथा जिम भी इस अवधि में बंद रहेंगे।
 
गृह विभाग के आदेश के अनुसार लॉकडाउन की इस अवधि में रात्रि कर्फ्यू के तहत रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरे राज्य में कुछ आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तिगत आवाजाही पर रोक रहेगी।

रात्रि कर्फ्यू के दौरान औद्योगिक इकाइयों में विभिन्न पालियों में काम करने वालों, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर मालवाहक, माल उतारने और लादने वाले, बस, ट्रेन और विमान से आने जाने वाले यात्रियों को ही आवाजाही की इजाजत होगी। (वार्ता)

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