Publish Date: Sun, 20 Jun 2021 (14:06 IST)
Updated Date: Sun, 20 Jun 2021 (14:42 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण लगाई गईं पाबंदियों में चरणबद्ध तरीके से ढील देने के तहत सोमवार से बार, सार्वजनिक पार्क और उद्यानों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने रविवार को एक आदेश में कहा कि बार अगले हफ्ते दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ फिर से खुल सकेंगे।
रेस्तरां तथा बार के मालिकों को कोविड सुरक्षा संबंधी उपायों और सभी आधिकारिक दिशा-निर्देशों और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा कि सार्वजनिक पार्क, उद्यान तथा गोल्फ क्लब फिर से खोले जाएंगे और खुले स्थानों पर योग को भी अनुमति दी जाएगी।
इसमें कहा गया है कि जिन गतिविधियों और सेवाओं पर पाबंदी है, उनमें सिनेमाघर, जिम, स्पा शामिल हैं जो 28 जून सुबह पांच बजे तक के लिए बंद रहेंगे।
दिल्ली में पब्लिक पैलेस, बैंक्वेट हॉल या फिर मैरिज गार्ड में शादी करने पर रोक जारी रहेगी। हालांकि कोर्ट मैरिज या फिर घर पर ही शादी हो सकेगी। इस दौरान सिर्फ 20 मेहमान ही शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में भी केवल 20 लोगों की अनुमति होगी।