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कंटेनमेंट जोन छोड़कर आज से Lockdown में ढील, लागू होगा Unlock-1 का पहला चरण

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, सोमवार, 1 जून 2020 (07:12 IST)
नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक पाबंदियों को कंटेनमेंट तक सीमित करने वाली गाइडलाइन केंद्र के तीन चरणों वाली अनलॉक (Unlock-1) आज से शुरू होने जा रही है। गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन में 8 जून से लागू होने वाले नए दिशा-निर्देशों में देश में 25 मार्च से लागू लॉकडाउन में काफी रियायतें दी हैं।

इसमें शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। देश के कोरोना वायरस संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में 30 जून तक लॉकडाउन का कड़ा पालन होगा। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना ने कई छूट के साथ लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया है। बिहार में भी नीतीश सरकार ने लॉकडाउन को जारी रखने का फैसला किया है।
 
गृह मंत्रालय ने देश के निषिद्ध क्षेत्रों यानी कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा की है। 8 जून से शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत होगी, जबकि देश के सर्वाधिक प्रभावित इलाकों में सख्त पाबंदियां जारी रहेंगी। देश में कुल 30 नगर निकाय क्षेत्रों को सर्वाधिक प्रभावित माना जा रहा है। 
 
स्कूल-कॉलेज का फैसला बाद में : स्कूल और कॉलेजों को खोलने के बारे में राज्य सरकारों के साथ जुलाई में विचार-विमर्श कर निर्णय किया जाएगा। 
 
केन्द्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेनों, सिनेमा हॉल, जिम, राजनीतिक सभाओं आदि को शुरू करने का निर्णय परिस्थितियों का आकलन करने के बाद लिया जाएगा। गाइडलाइंस के जरिए राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश शिक्षण संस्थानों को जुलाई से खोलने के संबंध में अभिभावकों और अन्य संबंधित लोगों के साथ चर्चा कर सकते हैं। 
 
बदला कर्फ्यू का समय : आज से दी जा रही ढील में कर्फ्यू का समय भी बदल कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा देशभर में अन्य लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी।
 
अंतरराज्यीय आवाजाही शुरू : केन्द्र द्वारा लोगों के बीच अंतरराज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदियों को हटाए जाने की अनुमति दिए जाने के बाद महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु जैसे राज्यों और पूर्वोत्तर में शामिल कुछ राज्यों ने लॉकडाउन के चौथे चरण की समाप्ति के बाद अंतरराज्यीय यात्रा पर प्रतिबंध जारी रखने का फैसला किया है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या सबसे ज्यादा है।
 
मध्यप्रदेश में जारी रहेगा लॉकडाउन : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि जिलों में अधिक प्रभावित मोहल्ला/कॉलोनी इत्यादि क्षेत्र निषिद्ध क्षेत्र होंगे और वहां 30 जून तक लॉकडाउन यथावत लागू रहेगा एवं केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी जबकि शेष क्षेत्र सामान्य क्षेत्र होगा।
 
महाराष्ट्र में दी गई थोड़ी ढील : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाए जाने के दौरान गैर निषिद्ध क्षेत्रों में सरकार द्वारा कई छूट दिए जाने के बीच कहा कि लोगों को ‘नया जीवन’शुरू करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। राज्य सरकार ने बड़ी राहत देते हुए सुबह की सैर और साइकलिंग जैसी बाहरी शारीरिक गतिविधियों की अनुमति दी है।
 
राजस्थान में मिली यह अनुमति : राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन 5.0 के लिए जारी-दिशा निर्देश के तहत आज से सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी है जबकि सभी धार्मिक स्थानों, होटलों और मॉलों पर प्रतिबंध जारी रखने के निर्देश दिए है। पंजीकृत निजी और वाणिज्यिक वाहनों में यात्रियों को बैठने की क्षमता तक ही अनुमति दी गई है।
 
1 से 30 जून तक लॉकडाउन 5.0 के लिए जारी दिशा-निर्देश में राजस्थान सरकार ने बसों को अन्य राज्यों और निषिद्ध क्षेत्र / कर्फ्यू वाले क्षेत्र को छोडकर बाकी मान्य मार्गों पर चलने की अनुमति दी, लेकिन सिटी बसें अगले आदेश तक नहीं चलाई जाएंगी।
   
उत्तरप्रदेश-कर्नाटक ने हटाई पाबंदियां : उत्तरप्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों ने अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर लोगों एवं माल की आवाजाही पर लगी पाबंदियां हटा ली हैं। उप्र सरकार ने अंतरराज्यीय यात्रा की इजाजत दे दी है लेकिन दिल्ली से लोगों की आवाजाही पर फैसला करना गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर प्रशासनों के जिम्मे छोड़ दिया है। 
 
गुजरात में छूट : गुजरात सरकार ने सोमवार से लॉकडाउन में छूट देने की घोषणा की है और कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्र के बाहर सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। गुजरात में रविवार को कोरोना वायरस के 438 नए मरीज सामने आए और 31 संक्रमितों की मौत हुई। इसी के साथ राज्य में मामलों की संख्या 16,794 पर पहुंच गई जबकि मृतकों का आंकड़ा 1,038 हो गया। (एजेंसियां)

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