Publish Date: Sun, 12 Sep 2021 (16:49 IST)
Updated Date: Sun, 12 Sep 2021 (16:53 IST)
नई दिल्ली। कोरोना से होने वाली मौत को लेकर पिछले कई महीनों से जारी बहस पर अब विराम लगने की संभावना बनती दिख रही है। कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने और दिशा-निर्देशों को सरल बनाने के लिए जो आदेश जारी किए थे, उसका पालन करते हुए अब केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। आईसीएमआर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कोरोना से होने वाली मौत के मामलों में आधिकारिक दस्तावेज जारी करने के लिए अपने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए बताया है कि देश के महापंजीयक कार्यालय ने 3 सितंबर को ही मृतकों के परिजनों को मौत की वजह के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र देने का सर्कुलर जारी कर दिया गया था। कोर्ट ने बताया कि रीपक कंसल बनाम भारत सरकार व अन्य मामलों में 30 जून के फैसले का पालन करते हुए केंद्र सरकार की ओर से नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से साफ किया गया है कि कोरोना संक्रमण में उन मामलों को भी शामिल कर लिया गया है जिसका पता, आरटी-पीसीआर जांच, मालिक्यूलर जांच, रैपिड-एंटीजन जांच या किसी अस्पताल में हुई जांच से चलता है।