Publish Date: Sat, 31 Jul 2021 (22:47 IST)
Updated Date: Sat, 31 Jul 2021 (23:25 IST)
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य में कोविड-19 के मद्देनजर लागू लॉकडाउन को शनिवार को 1 और सप्ताह के लिए 9 अगस्त तक बढ़ा दिया। हालांकि दुकानों, मॉल, रेस्तरां, धार्मिक स्थल और कॉरपोरेट कार्यालयों को खोलने के संबंध में लॉकडाउन की मौजूदा ढील जारी रहेगी। मुख्य सचिव विजय वर्धन द्वारा जारी एक आदेश के मुताबिक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा (कोरोनावायरस लॉकडाउन) को 2 अगस्त (सुबह 5 बजे से) से 9 अगस्त (5 बजे सुबह तक) तक 1 सप्ताह और बढ़ा दिया गया है। आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के प्रावधानों के तहत आदेश जारी किया गया।
आदेश के मुताबिक महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनवाड़ी केंद्र और क्रेच राज्य में 15 अगस्त तक बंद रहेंगे। आदेश में आगे कहा गया कि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सलाह दी जाती है कि वे अगले शैक्षणिक सत्र से विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने की योजना बनाएं और इस बारे में कार्यक्रम को राज्य सरकार के संबंधित विभागों के साथ साझा करें। इसमें कहा गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सभी छात्रावासों के छात्रों, शोधार्थियों, संकाय सदस्यों सहित सभी कर्मचारियों का पूरी तरह से टीकाकरण करने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू की जाए। राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 'महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा' नाम दिया है।(भाषा)