इंदौर। मध्यप्रदेश सरकार ने 1 जून से राज्य में गतिविधियों की शुरुआत करने की घोषणा कर दी है, वहीं इंदौर प्रशासन ने अन्य शहरों की तुलना में ज्यादा प्रतिबंध लगाए हैं। जिला प्रशासन द्वारा आदेश के मुताबिक शहर में 15 जून तक शादियों की अनुमति नहीं होगी, वहीं धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। शुक्रवार को रात 10 बजे से सोमवार 8 बजे तक पूर्व की तरह ही कर्फ्यू जारी रहेगा।
इसके साथ ही इंदौर किराना एवं ग्रोसरी की दुकानें दोपहर 12 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार) खुली रह सकेंगी, वहीं सियागंज, छावनी, मल्हारगंज, मालवा मिल की थोक दुकानें सप्ताह में तीन दिन (सोमवार, बुधवार और शुक्रवार) सुबह 8 से सायं 5 बजे तक खुली रह सकेंगी। इन दुकानों पर ग्राहकों का आना-जाना प्रतिबंधित होगा, लेकिन ये फोन से ऑर्डर लेकर वाहनों से माल सप्लाई कर सकेंगे।
इसके साथ ही सब्जी ठेलों के माध्यम से बेची जा सकेगी। चोइथराम सब्जी-फल मंडी एवं निरंजनपुर फल-सब्जी मंडी बंद रहेगी। सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8 बजे से सायं 5 बजे फल-सब्जी का विक्रय किया जा सकेगा। हाट-बाजार नहीं लगाए जा सकेंगे। किसी भी व्यावसायिक दुकानों में एकसाथ 6 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
चश्मे की दुकान, आटा चक्की, खाद-बीज, कृषि यंत्र, कीटनाशक, सीमेंट, सरिया, रेत-गिट्टी, सेनेटरी, इलेक्ट्रिकल्स, हार्डवेयर, बिजली इक्युपमेंट, वाहन रिपेयरिंग, सर्विस सेंटर, दोपहिया वाहन एवं साइकिल रिपेयरिंग आदि दुकानें सुबह 8 बजे से सायं 5 बजे तक खुली रह सकेंगी।