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हरियाणा में 26 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन, रेस्तरां, बार और क्लब के लिए ये हैं नियम

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Haryana
हरियाणा सरकार ने कोविड-19 की वजह से राज्य में लागू लॉकडाउन का समय रविवार को एक हफ्ते और बढ़ाने का फैसला किया है। अब यह 26 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। हालांकि, रेस्तरां, बार और क्लब को ढील दी गई है और अब उन्हें एक घंटे अधिक यानी रात 11 बजे तक खुला रखा जा सकेगा।

राज्य के मुख्य सचिव विजय वर्धन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, ‘‘महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का विस्तार एक सप्ताह और, 19 जुलाई (सुबह 5 बजे से) से 26 जुलाई (सुबह 5 बजे तक) तक किया गया है।

आदेश में कहा गया कि रेस्तरां और बार को अब सुबह 10 बजे से रात 10 बजे के बजाय सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी और यह रियायत मॉल और होटल में मौजूद रेस्तरां और बार को भी मिलेगी।

आदेश के मुताबिक होटल, रेस्तरां और फास्ट फूड ज्वांइट्स से होम डिलिवरी भी 11 बजे रात तक की जा सकेगी। जिम को सुबह छह बजे से रात के नौ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दी गई है।
इस बीच, दुकानों, मॉल, रेस्तरां,धार्मिक स्थल, कॉरपोरेट कार्यालय को लॉकडाउन में पूर्व में दी गई ढील जारी रहेगी। शादी, दाह संस्कार छूट भी पहले की तरह रहेगी। (भाषा)

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