इंदौर। मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी और कोरोना वायरस (Corona virus) कोविड-19 के मद्देनजर रेड झोन में रखे गए इंदौर की शहरी सीमा में लॉकडाउन के तीसरे चरण में भी सख्ती जारी रहेगी, जिसके फलस्वरूप शहरी सीमा में किसी तरह की अतिरिक्त छूट नहीं दी जाएगी।
जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने आज स्पष्ट कर दिया है कि यहां दवा दुकानों के अलावा अन्य किसी भी दुकान को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की अनुमति से लॉकडाउन अवधि में कुछ आवश्यक दवा और वस्तुओं के निर्माण में जुटी औद्योगिक इकाइयों को खोले जाने की अनुमति है, भविष्य में कुछ अन्य औद्योगिक इकाइयों को तैयार माल खपाने की अनुमति दिए जाने पर विचार चल रहा है।
सिंह ने पूछे जाने पर कहा कि जब तक शहरी सीमा में हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक नागरिकों से लॉकडाउन का यथावत पालन करने की अपील की गई है। सिंह ने बताया कि इसी क्रम में आवश्यक खाद्य सामग्री किराना, दाल, सब्जियां और अन्य की आपूर्ति पहले की तरह घर पहुंच सेवा के तहत ही की जाएंगी।
उन्होंने बताया कि पहले की तरह ही सभी धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर और अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे, इन जगहों पर लोगों के एकत्र होने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश के इंदौर सहित 9 जिलों को रेड झोन में रखा गया है। रेड झोन में शामिल जिलों को केंद्र ने कल जारी नए सलाहनामे के तहत कुछ छूट दी गई। दी गई छूटों को लागू किया जाने पर अंतिम निर्णय लिया जाना जिला प्रशासन पर छोड़ा गया है। इसी क्रम में आज जिला कलेक्टर ने बताया कि इंदौर की शहरी सीमा में लॉक डाउन यथावत जारी रहेगा।
इंदौर जिले में अब तक कोविड-19 से संक्रमितों की संख्या पंद्रह से ज्यादा दर्ज की गई है। इसी क्रम में यहां संक्रमण से मरने वालों की आधिकारिक संख्या शुक्रवार रात तक 74 बताई गई है। वर्तमान में यहां एक हजार से अधिक संक्रमितों का उपचार जारी है, जबकि 150 से अधिक क्षेत्रों को संक्रमण प्रभावित होने पर कंटोनमेंट झोन घोषित किया गया है।(वार्ता)