Publish Date: Thu, 13 May 2021 (13:25 IST)
Updated Date: Thu, 13 May 2021 (13:29 IST)
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए लगाई लॉकडाउन जैसी पाबंदियां गुरुवार को एक जून तक बढ़ा दी।
मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने एक आदेश में कहा कि राज्य में लागू पाबंदियां एक जून सुबह सात बजे तक लागू रहेगी। अब राज्य में परिवहन के किसी भी माध्यम से आने वाले व्यक्ति को संक्रमित ना होने की पुष्टि करने वाली आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी, जो राज्य में आने से 48 घंटे पहले जारी की गई हो।
आदेश के अनुसार, संवेदनशील क्षेत्रों (जहां संक्रमण के मामले अधिक हैं) से आने वाले लोगों पर लगी सभी पाबंदियां अब देश के हर राज्य से आने वाले लोगों पर लागू होगी। माल वाहक वाहनों में 2 से अधिक लोगों को यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।
यदि माल वाहक महाराष्ट्र के बाहर से आ रहे हैं, तो उन्हें संक्रमित ना होने की पुष्टि करने वाली आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी, जो राज्य में आने से 48 घंटे पहले जारी की गई हो और यह सात दिन तक ही मान्य होगी।
राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों पांच अप्रैल को लागू की गई थी। इन पाबंदियों को 15 अप्रैल को कड़ा कर दिया गया था और सीआरपीसी की धारा 144 के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी गई थी। (भाषा)
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Publish Date: Thu, 13 May 2021 (13:25 IST)
Updated Date: Thu, 13 May 2021 (13:29 IST)