मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोनावायरस (Coronavirus) कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए शनिवार को 'नाइट कर्फ्यू' लगाने का निर्णय ले लिया। यह 10 जनवरी से प्रभावशील होगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सार्वजनिक रूप से किसी भी आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी।
महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच पाबंदियों को शनिवार को और कड़ा करते हुए सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के समूहों की सार्वजनिक रूप से आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया, जो 10 जनवरी की मध्यरात्रि से प्रभावी होगी।
एक सरकारी परिपत्र में कहा गया है कि इसके अलावा, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सार्वजनिक रूप से किसी भी आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 40,000 से अधिक नए मामले सामने आए थे।
इसमें कहा गया है कि कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए आवश्यक गतिविधियों और शिक्षकों की प्रशासनिक गतिविधियों को छोड़कर स्कूल और कॉलेज 15 फरवरी तक बंद रहेंगे। कार्यालय प्रमुखों की लिखित अनुमति के बिना सरकारी कार्यालयों में किसी भी आगंतुक को अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को ऑनलाइन संवाद की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
परिपत्र में कहा गया है कि सरकारी कार्यालयों को घर से काम करने का विकल्प चुनना चाहिए और यदि कार्यालय से काम करना आवश्यक है तो काम के घंटे को अलग-अलग करना चाहिए। निजी कार्यालयों को भी घर से काम करने की अनुमति देकर और काम के घंटे को अलग-अलग करके कार्यालय आने वाले कर्मचारियों की संख्या को युक्तिसंगत बनाने के लिए कहा गया है।
परिपत्र में कहा गया है कि विवाह और सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक समारोहों में उपस्थित लोगों की सीमा 50 होगी। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते। तरणताल, जिम, स्पा, वेलनेस सेंटर, ब्यूटी सैलून बंद रहेंगे। हेयर कटिंग सैलून 50 फीसदी क्षमता पर काम करेंगे।
पहले से निर्धारित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं को छोड़कर, खेल आयोजनों को स्थगित कर दिया जाएगा। हालांकि इस तरह के आयोजन दर्शकों के बिना और खिलाड़ियों एवं अधिकारियों के लिए बायो-बबल के साथ होंगे। परिपत्र में कहा गया है कि टूर्नामेंट या आयोजन के हर तीसरे दिन खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन जांच अनिवार्य होगा।
परिपत्र के अनुसार जनता के लिए मनोरंजन पार्क, चिड़ियाघर, संग्रहालय, किले और अन्य टिकट वाले स्थान बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स 50 प्रतिशत क्षमता पर काम कर सकते हैं और आगंतुकों की वर्तमान संख्या की जानकारी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जानी चाहिए।
कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक ले चुके लोगों को ही मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करने की अनुमति होगी और ये प्रतिष्ठान रात 10 बजे के बाद बंद हो जाएंगे। रेस्टोरेंट और भोजनालय भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे और आगंतुकों की वर्तमान संख्या नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। वे भी रात 10 बजे तक ही खुले रह सकते हैं।
इसमें कहा गया है कि सिनेमा थिएटर और ड्रामा हॉल भी 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करेंगे। कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक ले चुके व्यक्तियों के लिए ही सार्वजनिक परिवहन की अनुमति होगी। प्रतियोगी परीक्षाएं, जहां हॉल टिकट जारी किए गए हैं, केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएंगी। परिपत्र में कहा गया है कि भविष्य की सभी परीक्षाएं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से अनुमति मिलने के बाद ही आयोजित की जाएंगी।(भाषा)