मुंबई। महाराष्ट्र (Maharashtra) की उद्धव सरकार ने सोमवार को एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले में जो लोग दिल्ली-NCR, राजस्थान, गुजरात और गोवा से महाराष्ट्र आएंगे, उन्हें COVID-19 निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगी, तभी उन्हें राज्य में प्रवेश दिया जाएगा। दिल्ली-NCR समेत अन्य राज्यों में कोरोना के बेतहाशा मामले सामने आने के बाद महाराष्ट्र सरकार को यह कठोर फैसला लेना पड़ा है।
सरकार की तरफ से सोमवार को कहा गया है कि कोरोना महामारी में महाराष्ट्र पहले ही शीर्ष पर है और यहां पर संक्रमण के मामले और अधिक न बढ़ें, इसीलिए उन राज्यों से आने वाले लोगों के लिए COVID-19 निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य की गई है, जहां पर कोरोना केस बढ़ रहे हैं। यह नियम 25 नवम्बर से लागू हो जाएगा।
महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का सीधा मतलब यही है कि दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा से यात्रा करके महाराष्ट्र आने वाले यात्रियों पर सख्ती गई है। इन यात्रियों के पास जब तक COVID-19 निगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी, उन्हें राज्य में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
महाराष्ट्र सरकार ने साफ किया है कि यह पाबंदी विमान और ट्रेन से यात्रा करने वालों पर लागू होगी। विमान यात्रियों को लैंडिंग से 72 घंटे पहले और ट्रेन से 96 घंटे पहले कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अपने पास रखनी होगी। यही नियम सड़क मार्ग ये यात्रा करने वाले यात्रियों पर भी लागू होगा।
सनद रहे कि दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में कोरोना के बिगडते हालाल पर सुप्रीम कोर्ट अपनी चिंता जता चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और असम में तेजी से मौजूदा समय बढ़ रहे कोविड मामलों के प्रबंधन, मरीजों को सुविधा समेत अन्य व्यवस्थाओं पर स्टेटस रिपोर्ट 2 दिन में मांगी है