Publish Date: Fri, 30 Apr 2021 (01:12 IST)
Updated Date: Fri, 30 Apr 2021 (01:23 IST)
नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने कोरोनावायरस (Coronavirus) संक्रमण की 10 प्रतिशत से अधिक की दर वाले सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था को सख्ती से लागू करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर कोरोना महामारी से निपटने के लिए गत 25 अप्रैल को केन्द्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर अमल 31 मई तक बढ़ाने को कहा है।
इस आदेश में कोरोनावायरस के संक्रमण से निपटने के लिए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत घोषित जरूरी उपायों तथा कदमों को कड़ाई से लागू करने को कहा गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पिछले महीने जारी अपने दिशा-निर्देशों में कहा था कि राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश ऐसे जिलों की पहचान करें, जहां संक्रमण की दर पिछले एक सप्ताह में दस प्रतिशत या उससे अधिक रही है या उनमें 60 प्रतिशत से अधिक बिस्तर कोविड रोगियों से भरे हैं।
इन जिलों में स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट जोन तथा संबंधित उपायों की व्यवस्था को सख्ती से लागू करने को कहा गया है। मंत्रालय ने कहा है कि देशभर में कोविड प्रबंधन के लिए घोषित दिशा-निर्देशों को सख्ती से पालन सुनिश्चित करना राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों की जिम्मेदारी होगी।(वार्ता)