चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने मंगलवार को कोविड पाबंदियों में और ढील देते हुए 26 जुलाई से 10वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए विद्यालयों को खोलने का आदेश दिया।
एक सरकारी बयान के अनुसार राज्य सरकार ने इसके अलावा बंद स्थान पर कार्यक्रमों में लोगों की संख्या बढ़ाकर 150 तथा खुली जगहों पर कार्यक्रमों में लोगों की संख्या बढ़ाकर 300 करने की भी घोषणा की लेकिन साथ ही यह शर्त भी लगाई कि मेहमान कार्यक्रम स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत तक ही हों। पहले, कार्यक्रमों/आयोजनों के लिए बंद जगहों पर 100 तथा खुली जगहों पर 200 के एकत्र होने की छूट दी गयी थी।
कोविड-19 समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि विद्यालयों को 10वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए खुलने की अनुमति होगी लेकिन केवल उन्हीं अध्यापकों एवं कर्मियों को विद्यालय पहुंचने की अनुमति होगी, जिनका पूरी तरह टीकाकरण हो चुका है। सरकार के अनुसार विद्यालयों में बच्चे अपने अभिभावकों की मर्जी से ही आएंगे तथा डिजिटल कक्षाओं का विकल्प बना रहेगा।