नई दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry of Health) ने 21 सितंबर से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ऐच्छिक आधार पर विद्यालयों को आंशिक रूप से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की।
इनके तहत विद्यार्थियों के बीच नोटबुक, पेन/पेंसिल, पानी की बोतलें आदि साझा करने, प्रार्थना सभा और खेलकूद आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी तथा ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा देने तथा केवल बिना लक्षण वाले छात्रों को ही विद्यालय परिसर में अनुमति देने जैसी बातें भी उनमें हैं।
एसओपी में कहा गया कि विद्यालयों को आंशिक रूप से खोलने के लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों की लिखित सहमति जरूरी होगी तथा चरणबद्ध तरीकों से कक्षाओं का आयोजन एवं विद्यार्थियों का आना-जाना होगा।
विद्यालयों के आंशिक रूप से खुलने के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार दो कुर्सियों, डेस्कों के बीच छह फुट की दूरी हो तथा शिक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्होंने स्वयं और विद्यार्थियों ने मास्क लगा रखा है। (भाषा)