Publish Date: Wed, 01 Jul 2020 (15:39 IST)
Updated Date: Wed, 01 Jul 2020 (15:44 IST)
मुंबई। कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए मुंबई पुलिस ने बुधवार को सीआरपीसी की धारा 144 को लागू कर दिया। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही या जमावड़े पर प्रतिबंध होगा।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा जारी निषेधाज्ञा में कहा गया है कि गैरजरूरी काम के लिए लोगों की आवाजाही पर 15 जुलाई तक पाबंदी रहेगी।
अधिकारी ने बताया कि आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर एक या इससे ज्यादा व्यक्तियों की आवाजाही या मौजूदगी पर प्रतिबंध रहेगा। (भाषा)