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महाराष्ट्र में सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, बीड़ी-सिगरेट पीना दंडनीय अपराध घोषित

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हमें फॉलो करें महाराष्ट्र में सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, बीड़ी-सिगरेट पीना दंडनीय अपराध घोषित
, शनिवार, 30 मई 2020 (18:37 IST)
मुंबई। देश में कोरोना वायरस (Corona virus) कोविड-19 के सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में आने पर राज्य 
सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, बीड़ी-सिगरेट पीने और तंबाकू उत्पादों के सेवन को दंडनीय अपराध बना दिया है।

स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने एक बयान में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि पहली बार इस नियम का उल्लंघन करन वाले को 1000 रुपए जुर्माना भरना होगा तथा एक दिन जनसेवा करनी होगी। मंत्री ने कहा कि दूसरी बार उल्लंघन करने पर व्यक्ति को 3000 रुपए जुर्माना भरना होगा और तीन दिन तक जनसेवा करनी होगी।
उन्होंने कहा, उसके बाद जुर्माना 5000 रुपए होगा और पांच दिन जनसेवा करनी होगी। टोपे ने कहा कि इसके अलावा, बंबई पुलिस अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के अनुसार छह माह से लेकर दो साल तक कैद होगी या जुर्माना होगा। शुक्रवार तक महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कुल मामले 62,228 हो गए थे। उनमें से 2098 
मरीजों की मौत हो गई थी। (भाषा)

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