Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

PM मोदी की आलोचना वाले पोस्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये निर्देश...

हमें फॉलो करें PM मोदी की आलोचना वाले पोस्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये निर्देश...
, शुक्रवार, 30 जुलाई 2021 (18:17 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह कोरोनावायरस (Coronavirus) कोविड-19 टीकाकरण अभियान के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना वाले पोस्टर चिपकाने को लेकर दर्ज प्राथमिकी किसी तीसरे पक्ष के कहने पर रद्द नहीं कर सकता, क्योंकि यह फौजदारी कानून में एक गलत उदाहरण स्थापित करेगा।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता प्रदीप कुमार यादव को इसे वापस लेने की अनुमति दे दी, लेकिन स्पष्ट किया कि याचिका का खारिज किया जाना प्राथमिकी रद्द करने के लिए अदालत का रुख करने वाले वास्तविक पीड़ित व्यक्ति की राह में आड़े नहीं आएगा।

पीठ ने कहा, हम तीसरे पक्ष के कहने पर प्राथमिकी रद्द नहीं कर सकते। यह सिर्फ अपवादस्वरूप मामलों में किया जा सकता है जैसे कि याचिकाकर्ता अदालत नहीं कर सकता हो या उसके माता-पिता यहां हों, लेकिन किसी तीसरे पक्ष के कहने पर नहीं। यह फौजदारी कानून में एक गलत उदाहरण स्थापित करेगा।
ALSO READ: ममता बनर्जी का दिल्‍ली दौरा खत्‍म, कहा, मोदी अगला चुनाव लड़ेंगे तो ‘विपक्षी एकता’ देश के साथ होगी
यादव ने कहा कि उन्होंने मामले का ब्योरा दाखिल किया है क्योंकि न्यायालय ने इसके लिए कहा था। यादव ने अपनी जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी थी, जिसकी न्यायालय ने अनुमति दे दी है। शीर्ष अदालत ने 19 जुलाई को यादव को पोस्टर चिपकाने के लिए दर्ज मामलों और गिरफ्तार किए गए लोगों की सूची उसके संज्ञान में लाने को कहा था।
ALSO READ: BJP के विरोध के बीच दिल्ली विधानसभा में जीएसटी संशोधन विधेयक पारित
न्यायालय ने कहा था कि वह केंद्र की टीकाकरण नीति की आलोचना करने वाले पोस्टर चिपकाने को लेकर प्राथमिकी नहीं दर्ज करने का पुलिस को आदेश नहीं दे सकता है। यादव ने याचिका दायर कर कोविड-19 टीकाकरण अभियान के सिलसिले में मोदी की आलोचना करने वाले पोस्टर चिपकाने को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की थी।

उन्होंने दिल्ली पुलिस आयुक्त को टीकाकरण अभियान से जुड़े पोस्टर/ विज्ञापन/विवरणिका आदि के सिलसिले में कोई और मामला/प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि राष्ट्रीय राजधानी में चिपकाए गए पोस्टरों के सिलसिले में कम से कम 25 प्राथमिकियां दर्ज की गई और 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया।(भाषा)

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

‘जैसे ही पता चला दानिश भारतीय हैं, तालिबानियों ने मस्‍जिद में घुसकर बेरहमी से उसे गोलियों से छलनी कर दिया’