नई दिल्ली। कोरोना महामारी (Coronavirus) में देशव्यापी लॉकडॉउन में अनलॉक का पांचवां चरण 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है।
- गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक अनलॉक-5 में सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत सीटों के साथ खोले जाएंगे।
- 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्कों को खोला जाएगा।
- स्वीमिंग पूल्स को खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए खोला जाएगा।
- सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा SOP जारी की जाएगी।
- 15 अक्टूबर के बाद अनलॉक 5 में स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने का फैसला राज्य सरकारों को दिया गया है। इसके लिए अभिभावकों की अनुमति भी जरूरी होगी।
- कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां 31 अक्टूबर तक बढ़ाई गई।
- सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य और अन्य सभाओं को पहले ही 100 व्यक्तियों के साथ अनुमति दी गई।
- पांचवें चरण में कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में पहले के अलावा कई अन्य गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी गई है। ये दिशा-निर्देश राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों की सलाह से तैयार किए गए हैं।
- गाइडलाइन में गृह मंत्रालय की अनुमति से इतर अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पर पाबंदी पहले की तरह जारी रहेगी। मनोरंजन पार्क और इसी तरह के अन्य स्थल बंद रहेंगे।
- इसके अलावा बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी की भी अनुमति होगी और इसके लिए वाणिज्य मंत्रालय मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा।
- राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से स्कूलों तथा कोचिंग संस्थानों को खोलने के बारे में निर्णय ले सकते हैं। यह निर्णय स्कूलों, प्रबंधनों और स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर लिए जाएंगे।
- गाइडलाइन में कहा गया है कि ऑनलाइन शिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। जो स्कूल ऑनलाइन क्लास जारी रखते हैं वहां यदि छात्र ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देना चाहते हैं तो उन्हें इसकी अनुमति दी जाएगी। स्कूल आने वाले छात्रों को अभिभावक से मंजूरी लेनी होगी। हाजिरी को थोपा नहीं जाएगा और अभिभावक के चाहने पर ही बच्चे स्कूल जाएंगे। स्कूलों के संबंध में राज्य अपनी एसओपी बनाएंगे।