नई दिल्ली। विदेश से आने वाले सभी यात्री अब उस हवाई अड्डे पर कोविड-19 की जांच करा सकेंगे, जहां उनकी उड़ान देश में उतरी है। पहले यह सुविधा सिर्फ उन यात्रियों के लिए थी जिन्हें घरेलू मार्ग पर आगे की यात्रा करनी थी।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंगलवार को जारी ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि अब कोई भी अंतरराष्ट्रीय यात्री देश में उतरने के बाद हवाई अड्डे पर ही कोविड-19 जांच कराकर रिपोर्ट निगेटिव आने पर संस्थागत क्वारंटाइन से छूट प्राप्त कर सकता है। जिन यात्रियों ने उड़ान पकड़ने से अधिकतम 96 घंटे पहले जांच कराई हो और रिपोर्ट निगेटिव रही हो उन्हें पहले से ही संस्थागत क्वारंटाइन से छूट मिली हुई है।
मंत्रालय के अद्यतन दिशा-निर्देश के अनुसार संस्थागत क्वारंटाइन से छूट मिलने के बावजूद स्थानीय राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप विदेश से आने वालों को घर में क्वारंटाइन रहना पड़ सकता है। सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को निर्देश दिया गया है कि वे विदेश से आने वाले यात्रियों को कोविड-19 जांच के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग का विकल्प दें। उन्हें अपने यहां आरटी-पीसीआर, ट्रूनैट या सीबीएनएएटी जांच की व्यवस्था करनी होगी।
जांच के लिए नमूने लेने के लिए बने सुविधा केंद्र पर यात्री का पासपोर्ट ले लिया जाएगा और जांच का परिणाम आने के बाद वापस किया जाएगा। रिपोर्ट निगेटिव आने पर यात्री को आगे की यात्रा या हवाई अड्डे से बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी जबकि रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर संबंधित राज्य के नियमों के अनुसार संस्थागत क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। (वार्ता)