लखनऊ। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगाम के बाद उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार से राज्य के 61 जिले अनलॉक करने का फैसला किया है। सरकार ने उन 61 जिलों को आंशिक कोरोना कर्फ्यू से छूट दी है, जहां एक्टिव केस की संख्या 600 से कम है।
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने गतिविधियों को प्रारंभ करने के लिए शर्तों के साथ आदेश जारी किया है। आदेश में कहा है कि निषेध क्षेत्र के बाहर एक जून से सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक गतिविधियां संचालित होंगी।
मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर एवं देवरिया (कुल 20 जिले) जिले जहां 30 मई तक उपचाराधीन मरीजों की संख्या 600 से अधिक है, वहां पर कोई छूट नहीं मिलेगी। आदेश में कहा गया कि जब इन जिलों में उपचाराधीन मरीजों की कुल संख्या 600 से कम हो जाएगी तो कोरोना कर्फ्यू में अनुमन्य सभी छूट स्वत: लागू हो जाएगी।
तिवारी ने यह भी कहा है कि यदि किसी जिले में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की कुल संख्या 600 से अधिक हो जायेगी तो उस जिले में कोरोना कर्फ्यू में छूट स्वतः: समाप्त हो जाएगी। आदेश के मुताबिक कोरोना के अभियान से जुड़े
फ्रंट लाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी लेकिन शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे एवं जो 50 प्रतिशत कर्मचारी उपस्थित रहेंगे उनको चक्रानुक्रम पद्धति से बुलाया जाएगा। सभी कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करना अनिवार्य किया गया है।
निजी कंपनियों में 'घर से काम' की व्यवस्था को प्रोत्साहित करने को कहा गया है। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे और इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने परिचय पत्र या संबंधित इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
आदेश के मुताबिक सब्जी मंडियां खुली रहेंगी लेकिन घनी आबादी वाली सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थानों पर खुलवाएगा। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एवं रोडवेज बसों में कोविड प्रोटोकॉल के सभी नियमों के पालन के साथ ही स्क्रीनिंग व एंटीजन जांच भी की जाएगी जिससे लक्षण वाले व्यक्तियों को उपचार के लिए अस्पतालों में भेजा जा सके।
स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे और माध्यमिक व उच्च शिक्षण संस्थानों, कोचिंग कक्षाओं में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय आने जाने की अनुमति रहेगी।
आदेश के मुताबिक निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी क्षेत्रों के धार्मिक स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर पांच से अधिक श्रद्धालुओं को मौजूद रहने की मनाही है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को प्रदेश के अंदर चलाने की निर्धारित सीट क्षमता पर संचालन करने की अनुमति दी गई है।