लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोनावायरस (Coronavirus) कोविड-19 के संक्रमण का कहर अब तेजी के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है और प्रदेश की स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते 24 घंटे के अंदर नए संक्रमित मरीज 27357 मिले हैं। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटे में 120 लोगों की इसके संक्रमण के कारण मौत हो गई।
प्रदेश में अभी भी लगातार संक्रमण का ग्राफ तेजी के साथ ऊपर जा रहा है। जिसमें सर्वाधिक लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज तथा कानपुर में 60 प्रतिशत एक्टिव केस हैं, जबकि बाकी 71 जिलों में 40 प्रतिशत केस हैं। अगर जिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में लखनऊ सबसे आगे चल रहा है, जहां बीते 24 घंटे में 5913, वहीं प्रयागराज में 1977,कानपुर में 1829 व वाराणसी में 1664 नए संक्रमित मरीज मिले हैं।
पूरे प्रदेश में इस समय 1,70,059 एक्टिव केस हैं। गौरतलब है कि तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर रविवार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कंपलीट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है।
उत्तर प्रदेश में अब सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को पूर्णतया लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार तथा दफ्तर बंद रहेंगे। प्रदेश के सर्वाधिक संक्रमित जिलों में व्यापक सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा।
35 घंटे के कर्फ्यू के लिए जारी हुए दिशा-निर्देश : अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी ने शनिवार को कोविड नियंत्रण के लिए कोरोना कर्फ्यू के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया। जारी निर्देश के मुताबिक रविवार को कंटीन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्रीज को चलाने सहित कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शेष उद्योगों विशेष रूप से फार्मास्युटिकल्स, दवा, सैनिटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की अनुमति रहेगी और इनके कर्मचारियों को इसी अनुसार आने-जाने की भी छूट मिलेगी।
शनिवार व रविवार को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करते हुए सभी शादी समारोह में बंद स्थानों पर 50 लोगों और खुले स्थानों पर 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। लेकिन सभी के लिए मास्क, सुरक्षित दूरी और सैनिटाइजर का उपयोग सहित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
निर्देश के अनुसार एनडीए व अन्य निर्धारित परीक्षा की अनुमति रहेगी और परीक्षार्थियों व अभ्यर्थियों का आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा। राज्य परिवहन निगम की बसों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने की अनुमति रहेगी। शासन ने तय किया है कि अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति रहेगी।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि प्रदेश में प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा और मास्क नहीं लगाने पर पहली बार में एक हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। लॉकडाउन के दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार और दफ्तर बंद रहेंगे। इस दौरान चिकित्सा व स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यक सेवाएं एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति यथावत जारी रहेगी और पंचायत चुनाव के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी का कार्य संचालित होता रहेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि शनिवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक सभी ग्रामों एवं नगरों में संचालित किए जाने वाले सैनिटाइजेशन, स्वच्छता एवं फॉगिंग अभियान के सुचारू संचालन के लिए मण्डलायुक्तों को अपने-अपने मण्डल का नोडल अधिकारी नामित किया जाए।
सरकारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि अगर किसी को पहली बार बिना मास्क पहने पकड़ा जाए तो उस पर एक हजार रुपए जुर्माना लगाया जाए और अगर वह व्यक्ति दूसरी बार पकड़ा जाए तो दस गुना अधिक जुर्माना लगाया जाए।
मुख्यमंत्री ने सैनिटाइजेशन, स्वच्छता एवं फॉगिंग का विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान के सुचारु संचालन के लिए 15 मई, 2021 तक प्रत्येक रविवार शहरी और ग्रामीण इलाकों में बाजार, हाट, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय इत्यादि बन्द रहेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी का कार्य निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार संचालित होता रहेगा।