नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस (Coronavirus) कोविड-19 महामारी के कारण भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के वीजा की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। यह वृद्धि नि:शुल्क आधार पर की गई है। विदेशी नागरिकों के सामने अपना वीजा बढ़ाने में हो रही दिक्कतों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने 29 जून, 2020 को एक आदेश जारी किया था।
खबरों के मुताबिक, मार्च 2020 से ही कोरोनावायरस (Coronavirus) कोविड-19 महामारी के कारण सामान्य वाणिज्यिक उड़ानों के उपलब्ध न रहने के कारण वैध भारतीय वीजा पर मार्च 2020 से पहले भारत आए कई विदेशी नागरिक भारत में फंस गए थे।
इन विदेशी नागरिकों के भारतीय वीजा या देश में ठहरने की अवधि को अब 31.8.2021 तक बिना किसी ओवरस्टे पेनल्टी (निर्धारित अवधि से अधिक समय तक देश में ठहरने या रुकने पर जुर्माना) के ही नि:शुल्क आधार पर वैध माना जाएगा।
ये विदेशी नागरिक देश से बाहर जाने से पहले संबंधित एफआरआरओ/ एफआरओ में देश से बाहर जाने की अनुमति पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो बिना किसी ओवरस्टे पेनल्टी के ही नि:शुल्क आधार पर प्रदान की जाएगी। इन विदेशी नागरिकों को अपने वीजा के विस्तार के लिए संबंधित एफआरआरओ/ एफआरओ में कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।