इंदौर। दो साल पहले हुई हत्या के एक मामले में सेशन कोर्ट ने एक हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हत्यारे ने छात्रा पर चाकू से 22 वार किए थे। छात्रा की मां बीच-बचाव के लिए आई तो उस पर भी हमला कर दिया था। वारदात 27 सितंबर 2016 की है।
घटना के मुताबिक आरोपित अमित उर्फ अथर्व यादव (24) निवासी गुजरखेड़ा महू ने खुद को युवती बताते हुए फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल बनाई और गीतानगर पलासिया निवासी प्रिया रावत से दोस्ती कर ली। प्रिया क्षेत्र के निजी स्कूल में 12वीं में पढ़ती थी। कुछ दिन बाद उसे आरोपित की प्रोफाइल पर शक हुआ, तो उसने उससे बात बंद कर उससे संपर्क तोड़ लिया। फिर उस पर प्यार करने के लिए दबाव बनाने लगा और नहीं मानने पर उसकी हत्या कर दी।
हत्या के बाद आरोपित ने मौके से भागने के लिए घर की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी जिससे उसके पैर की हड्डियां टूट गई थीं। सेशन जज ने आरोपित अमित को धारा 302 में उम्रकैद के साथ प्रिया की मां पर हमले के आरोप में धारा 324 में भी 1 साल की सजा सुनाई।